
देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की गणना के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अंतिम आरक्षण उत्तराखंड शासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं।
जैसा पूर्व में अनुमान लगाया जा रहा था और जिन-जिन पदों के लिए आरक्षण का विपक्षी पार्टी कांग्रेस या अन्य नेता विरोध कर रहे थे उसके विपरीत ही उत्तराखंड शासन ने कहीं न कहीं सूची जारी कर दी है।
देहरादून में भी सामान्य महिला सीट जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए रखी गई है। इससे पहले भी एसटी महिला सीट ही थी। इससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रथम सिंह के बेटे जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं। उन्हें बड़ा झटका लगा है। नीचे देखें विस्तृत कार्यालय आदेश जो उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किया गया है….
कार्यालय आदेश / विज्ञप्ति संख्या-1088/XII (1)/2025/86 (22) 2019, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा अध्यक्ष-जिला पंचायत के प्रकाशित अनन्तिम आरक्षण प्रस्ताव के विरूद्ध हितबद्ध व्यक्तियों की प्राप्त आपत्तियों के सम्यक् परीक्षण एवं निस्तारण के उपरान्त “भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 D के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 सपठित उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की धारा 92 (क) तथा उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 2025 में विहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश की जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में अध्यक्ष पद हेतु अंतिम आरक्षण निम्नवत् तालिकानुसार निर्धारित किया जाता है:
आरक्षण की स्थिति
1.अल्मोडा
महिला
2.बागेश्वर
अनुसूचित जाति महिला
3.चम्पावत
अनारक्षित
4.चमोली
अनारक्षित
5.देहरादून
महिला
6.नैनीताल
अनारक्षित
7.पौडी गढ़वाल
महिला
8.पिथौरागढ़
अनुसूचित जाति
9.रुद्रप्रयाग
महिला
10.टिहरी गढ़वाल
महिला
11.ऊधमसिंह नगर
अन्य पिछड़ा वर्ग
12.उत्तरकाशी
अनारक्षित