बधाई! Uttarakhand Police में तैनात इन कार्मिकों की पदोन्नति सूची जारी, देखें लिस्ट: देहरादून, ब्यूरो। पुलिस मुख्यालय की ओर से 2002 तक भर्ती पुलिस महिला और पुरुष पुरुष आरक्षण की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही 7 दिन का समय विभिन्न बिंदुओं के साथ वरिष्ठता सूची में संशोधन के लिए दिया गया है। 13 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय की ओर से यह सूची जारी की गई है। हम यहां पर दोनों सूचियों की पीडीएफ फाइल अटैच कर रहे हैं, जिससे दोनों सूचियों को कोई भी ऑनलाइन अपलोड कर देख सकता है। महिला आरक्षियों के संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से यह पत्र भी जारी किया गया है। इसकी हूबहू प्रतीक यहां संलग्न की जा रही है….
वर्ष 2002 तक की भर्ती नागरिक पुलिस महिला आरक्षियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत किए जाने विषयक।
कृपया अवगत कराना है कि महिला आरक्षी ना०पु० से महिला मुख्य आरक्षी ना०पु० के पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं संशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली – 2018 में निहित प्राविधानों के कम में अनन्तिम वरिष्ठता सूची जनपद / इकाईयों से प्राप्त सूचना के आधार तैयार की गयी है, जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर परिवर्तनीय रहेगी।
यदि किसी आरक्षी का नाम छूट गया हो।
जनपद / इकाईयों से सेवाभिलेखों के आधार पर परीक्षणोपरान्त यथास्थिति ज्येष्ठता अथवा सूचना परिवर्तनीय होगी।
उक्त कार्मिकों की निर्गत की जा रही अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जनपद / इकाईयों से प्राप्त पुष्टिकारक सूचनाओं के फलस्वरूप परिवर्तनीय होगी।
उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित कार्मिकों द्वारा ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली आपत्तियों के परीक्षणोपरान्त ज्येष्ठता सूची परिवर्तनीय होगी। यदि कोई कर्मी ऐच्छिक सेवानिवृत्त / मृत्यु हो गयी हो।
अतः तैयार की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत वरिष्ठता सूची सम्बन्धित कर्मियों को दिखा दी जाये और यदि किसी कर्मचारी को अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई संशय हो तो 07 दिवस के भीतर वरिष्टता के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्यों सहित सम्बन्धित का प्रत्यावेदन अविलम्ब मुख्यालय को उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त यदि किसी कर्मी का स्थानान्तरण अन्य जनपद / इकाई में हुआ हो तो इस सम्बन्ध में सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें यदि कर्मी द्वारा वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। संलग्नः यथोपरि।13.10.22
(अनन्त शंकर ताकवाले) पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक उत्तराखण्ड देहरादून।